Vyapam मामले में विशेष CBI Court ने मुलताई अस्पताल के पूर्व BMO डॉ पल्लव को सुनाई 7 साल की सजा।
Vyapam मामले में विशेष CBI Court ने मुलताई अस्पताल के पूर्व BMO डॉ पल्लव को सुनाई 7 साल की सजा।
Bhopal News। मुलताई के पूर्व बीएमओ डॉ. पल्लव अमृतफले को विशेष न्यायालय सीबीआई (व्यापमं प्रकरण ) भोपाल द्वारा 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये की सजा से दण्डित किया गया(Court Judgement) ।व्यापमं फर्जीवाडा संबंधित शिकायत की जॉच एसटीएफ भोपाल द्वारा की गई थी।
पूर्व बीएमओ मुलताई (बैतूल) आरोपी डॉ. पल्लव अमृतफले के विरूद्ध थाना एसटीएफ भोपाल में अपराध क्रमांक 37/19 धारा 419, 420,467,468,471, 120 बी भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना में आरोपी डॉ. पल्लव अमृतफले द्वारा व्यापम द्वारा आयोजित पीएमटी परीक्षा 2009 में अपने स्थान पर साल्वर को बैठाकर परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में एडमीशन प्राप्त कर एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करना स्थापित पाया गया।
विवेचना उपरान्त आरोपी के विरूद्ध चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान गवाहो के कथन एवं दस्तावेजीय साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 31.01.2023 को माननीय नवम अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश सीबीआई भोपाल द्वारा प्रकरण की सुनवाई करते हुये आरोपी पर दोष सिद्ध(Court Judgement) पाये जाने से :-
1. धारा 419 सहपठित धारा 120 बी में 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना ।
2. धारा 420 सहपठित धारा 120 बी में 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना ।
3. धारा 467 सहपठित धारा 120 बी में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये जुर्माना ।
4. धारा 468 सहपठित धारा 120 बी में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना।
5. धारा 471 सहपठित धारा 120 बी में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये जुर्माना ।
6. मध्यप्रदेश परीक्षा अधिनियम की धारा 3 घ (1) (2) में 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना से दण्डित
किया गया है।
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