Supreme Court ने जमानत न देने वाले जज को ही सुना दी सजा, हाई कोर्ट को दिए सख्त निर्देश
Supreme Court ने जमानत न देने वाले जज को ही सुना दी सजा, हाई कोर्ट को दिए सख्त निर्देश। आप को बात दे की सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को जमानत नहीं देने पर एक सेशन जज को सजा दी है। हाई कोर्ट ने 21 मार्च को चेतावनी दी थी कि अगर कोई बार-बार ऐसे फैसले सुनाता है। तो उससे न्यायिक काम की जिम्मेदारी ले ली जाएगी और उसे न्यायिक अकादमी भेज दिया जाएगा। जस्टिस संजय किशन कौल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच को बताया गया था कि जज निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे।
Supreme Court ने जमानत न देने वाले जज को ही सुना दी सजा, हाई कोर्ट को दिए सख्त निर्देश
2 cases were placed before the court
आप को बात दे की मिली जानकारी के अनुसार जस्टिस संजय किशन कौल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच को बताया गया था कि जज निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह न्याय मित्र के तौर पर कोर्ट का सहयोग कर रहे ऐडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने दो ऐसे मामले कोर्ट के सामने रखे थे जिसमें जमानत के आदेश नहीं दिए गए थे।
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एक केस शादी से जुड़े विवाद का था। लखनऊ के सेशल जज ने आरोपी और उसकी मां की याचिका पर उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। और तो उन्हे अरेस्ट भी नहीं किया गया था। वहीं, दूसरे मामले में एक आरोपी कैंसर पीड़ित था और गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उसे जमानत भी नहीं दिया था और साफ इनकार कर दिया था की व जमानत नहीं देगे।
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people are arrested unnecessarily
वह कहते है की, लोकतंत्र में पुलिसिया शासन की जरूरत नहीं है जहां कि लोगों को फालतू में गिरफ्तार कर लिया जाए। जुलाई में कोर्ट अपने एक फैसले में कह चुका है, ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी है कि संविधान की गरिमा को itel बनाके रखे। अगर कोई आरोपी गिरफ्तार नाहीं किया गया है और वह जांच में सहयोग कर राह है तो केवल चार्जशीट फाइल होने के बाद ही उसे हिरासत में लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि जहां कस्टडी की जरूरत ना हो ऐसे 7 साल से कम सजा का प्रावधान वाले कैसा मे अरेस्ट करना जरूरी नहीं है।
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