वध करने ले जा रहे गौवंश को पकड़ने मे मिली सारंगपुर पुलिस को सफलता
वध करने ले जा रहे गौवंश को पकड़ने मे मिली सारंगपुर पुलिस को सफलता
*शातिर आरोपियों द्वारा पिकअप मे छुपा रखा था गौवंश एक बोलेरो पिकअप समेत 05 गौवंश , 80 लिटर कच्ची हाथ भट्टी की शराब, कुल मशरूका कीमती 5 लाख 56 हजार रुपये का किया जप्त*
सारंगपुर।। जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा गौवंश के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने एवं आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारी को निर्देश दिये गए है इसी तारतम्य मे एसडीओपी सारंगपुर सुश्री जोयस दास के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी सारंगपुर को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।
गौवंश के अवैध परिवहन को रोकने हेतु थाना प्रभारी सारंगपुर द्वारा टीम का गठन किया जाकर मुखबिर तंत्र को मजबूत किया गया जिसके फलस्वरूप मुखबिर द्वारा सूचना मिली की पचोर तरफ से सफेद रंग की बोलेरो पिकअप आ रही है जिसमें गोवंश भरा है। मुखबिर सूचना पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी सारंगपुर द्वारा सउनि अनिल सिसोदिया, आरक्षक 267 नवीन राजपूत, आरक्षक 958 अतुल की टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना हुये जो टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बिलोदा पुलिया एबी रोड सारंगपुर पर पहुंचे जहां बोलेरो पिकअप वाहन आता दिखा वाहन चालक ने पुलिस को देखकर पिकअप वाहन को कुछ दूरी पर चालू हालत में खड़ी कर भाग गया। बोलेरो पिकअप पर चढ़कर देखा तो गाडी मे 5 केडे ठूस ठूस कर बेरहमी से भरे थे । बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MP 37 GA 1187 के मय फोर्स के थाने आया स्वतंत्र साक्षी को तलव किया आसपास के राहगीरो की मदद से उक्त वाहन से केडो को बाहर निकाला कुल 05 केडे वाहन से निकाले जो बडी क्रुरता से वाहन मे ठूस ठूस कर भरे थे । सारे केडे निकालने पर उक्त वाहन मे केड़ो के बीच दो प्लास्टिक के केन रखे मिले जिनका ढक्कन खोलकर सूंघा एवं स्वतंत्र साक्षियो को भी सुंघाया जिससे देशी शराब की बदबू आ रही थी । पशु चिकित्सक सारंगपुर को तहरीर देकर मेडिकल परीक्षण कराया। मौके पर मुताविक जप्ती पत्रक बोलेरो पिकप वाहन MP37 GA 1187 कीमती करीबन 500000 ( 05 लाख) रूपये , 05 केडे प्रत्येक केडे की कीमत करीबन 8,000/- रूपये कुल कीमत 40,000/- रूपये , 02 प्लास्टिक के केन 40- 40 लीटर हाथ भटटी की कच्ची शराब कीमती करीबन 16,000/- रूपये कुल मशरूका कीमती करीबन 5,56,000 रूपये को जप्त किया एवं संबंधित धाराओं मे अपराध क्रमांक 131/23 धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि.2004 व 4,6,10 मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम वह धारा 11(1)(घ) पशु क्रुरता अधिनियम एवं 34(2) आबकारी अधिनियम की धारा का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष उपाध्याय, सउनि अनिल सिसोदिया, प्रधान आरक्षक रामनारायण जटिया, आरक्षक अतुल, आरक्षक नवीन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।