अमरावती घाट में शराब दुकान हटाने की मांग पर अड़ी महिलाओ ने रात में धरना स्थल पर ही बनाकर खाया खाना।
देर रात तक शराब दुकान के सामने ही धरने पर डटे हुए है महिलाएं एवं युवा
अमरावती घाट में शराब दुकान हटाने की मांग पर अड़ी महिलाओ ने रात में धरना स्थल पर ही बनाकर खाया खाना।
प्रभात पट्टन ब्लाक के ग्राम अमरावती घाट में बस स्टैंड पर स्थित देशी विदेशी शराब दुकान हटाने के लिए शनिवार सुबह से महिलाओ द्वारा प्रारंभ किया गया धरना दिन भर जारी रहा। वही दिन में आबकारी उपनिरीक्षक, प्रभात पट्टन तहसील की नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी द्वारा ग्रामीणों से चर्चा कर धरना समाप्त करने की कोशिश भी की गई। लेकिन सारे प्रयास विफल रहे और महिलाए हर हाल में शराब दुकान हटाने की मांग पर अड़ी हुई है। और मांग के समर्थन में रात में भी शराब दुकान के सामने डेरा डालकर धरने पर डटी हुई है ।शराब दुकान के सामने धरना स्थल पर ही खाना भी बनाया और धरना स्थल शराब दुकान के सामने ही सभी ने बैठ कर खाना भी खाया वहीं महिलाओ के समर्थन में मौजूद आदमियों ने धरना स्थल पर भी भजन भी गाए।
गौरतलब है कि बीते 27 मार्च को ग्राम के बस स्टैंड पर स्थित देशी विदेशी शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया था । उस दौरान 31 मार्च तक मांग पर उचित निर्णय लेने का आश्वासन के चलते महिलाओं में अपना धरना स्थगित कर दिया था। लेकिन इन 3 दिन के अंतराल में जिम्मेदार अधिकारियों में कोई उचित निर्णय नहीं लिया। तो शनिवार को पुनः महिलाएं शराब दुकान के सामने धरने पर बैठ गई । महिलाओं के समर्थन में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी धरना स्थल पर पहुंच गए । शनिवार दिन में आबकारी विभाग के उपनिरीक्षक ने पहुंचकर महिलाओं और धरना स्थल पर मांग के समर्थन में जमा ग्रामीणों से चर्चा की। लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया उसके बाद प्रभात पट्टन तहसील की नायब तहसीलदार डाली रैकवार और थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा भी धरना स्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए शराब दुकान अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रयास भी किए। लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया । जिसके चलते महिलाओं और ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त करने से इंकार कर दिया है और सभी अधिकारियों को बैरंग लौटना पड़ा। फिलहाल महिलाएं और युवा पूरी रात धरना स्थल पर ही डटे रहे। शराब दुकान हटाने महिलाओ का आंदोलन निरन्तर जारी है।
वहीं मध्यप्रदेश सरकार ने नई शराब नीति लाई है जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे है –
सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2023-24 हेतु आबकारी व्यवस्था निम्नवत रहेगी-
1. आबकारी नीति के विशेष बिन्दुः-
1.1 किसी भी मदिरा दुकान के साथ मदिरापान की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाएगी अर्थात अहाते एवं शॉप बार की स्थापना अनुमत नहीं होगी।
1.2 ऐसी शराब दुकानें, जो वर्तमान नियमों में परिभाषित धार्मिक संस्था से 100 मीटर की दूरी से कम पर स्थित है, को 100 मीटर से अधिक दूरी पर विस्थापित किया जाएगा।
1.3 मान्यता प्राप्त माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा कन्याओं के शासकीय छात्रावास से जिन दुकानों की दूरी 100 मीटर से कम है, उन्हें 100 मीटर से अधिक दूरी पर विस्थापित किया जाएगा।
1.4 ऐसी मदिरा दुकानों को पृथक से चिन्हित किया जाएगा जिन्हें लोकहित में बंद किया जाना आवश्यक है। इन मदिरा दुकानों को शासन द्वारा कलेक्टर के प्रस्ताव पर बंद किया जा सकेगा तथा ऐसी दुकानों को नियमानुसार अनुमत स्थल पर विस्थापित किया जा सकेगा। जहां आवश्यक हो, विभाग द्वारा ऐसे विस्थापन की अनुमति को भी मना किया जा सकेगा।
1.5 शराब के नशे में वाहन चलाने पर ड्रायविंग लायसेंस निलंबित किये जाने के लिये तथा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर सजा के विद्यमान विधिक प्रावधानों को सख्त बनाया जायेगा।
2. दुकान निष्पादन की प्रक्रिया :-
2.1 वर्ष 2023-24 हेतु प्रदेश के समस्त मदिरा समूहों का निष्पादन वर्ष की सम्पूर्ण अवधि अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए किया जाएगा।
2.2 वर्ष 2023-24 में प्रदेश के सभी जिलों की 3605 कम्पोजिट मदिरा दुकानों का निष्पादन विगत वर्ष 2022-23 में प्रचलित छोटे एकल समूहों के
अनुरूप किया जाएगा। 2.3 प्रथमतः प्रदेश के समस्त जिलों में, ऐसे मदिरा दुकानों के एकल समूह जिनमें कोई कम्पोजिट मदिरा दुकान वर्ष 2023-24 हेतु बंद की गई हो अथवा जिन एकल समूहों में जिले के अन्य स्थान से विस्थापित की गई मदिरा दुकान जोड़ी जाकर मदिरा दुकान के एकल समूह का पुर्नगठन किया गया हो, को छोड़कर शेष रहे कम्पोजिट मदिरा दुकान के एकल समूहों के 2.4 जिन कम्पोजिट मदिरा दुकान समूहों पर नवीनीकरण के लिये आवेदन
वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किये जाएंगे।
पत्र प्राप्त नहीं होंगे, उन कम्पोजिट मदिरा दुकान समूहों पर अन्य इच्छुक सभी पात्र आवेदकों से निर्धारित आरक्षित मूल्य पर लॉटरी आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे।
2.5 जिले में कम्पोजिट मदिरा दुकान समूहों के लिये लॉटरी आवेदन पत्र
आमंत्रित करने की दशा में किसी मदिरा दुकान समूहों पर एक से अधिक
आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन जिला निष्पादन समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। 2.6 नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अन्य आवेदकों से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुये, समग्र में यदि जिले में संचालित कम्पोजिट मदिरा दुकान के समूहों पर वर्ष 2023-24 के लिए
निर्धारित आरक्षित मूल्य में से ऐसे मदिरा दुकानों के एकल समूह जिनमें कम्पोजिट मदिरा दुकान वर्ष 2023-24 हेतु बंद की गई हो अथवा जिन एकल समूहों में अन्य स्थान से विस्थापित की गई मदिरा दुकान जोड़ी जाकर मदिरा दुकान के एकल समूह का पुर्नगठन किया गया हो में निहित आरक्षित मूल्य को कम कर शेष रहे आरक्षित मूल्य का 70 प्रतिशत अथवा उससे अधिक राशि के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो ऐसी समस्त आवेदित कम्पोजिट मदिरा दुकान / समूहों का निष्पादन जिले में गठित जिला निष्पादन समिति द्वारा पात्र आवेदकों के हित में किया जाएगा। 2.7 वर्ष 2023-24 के लिए नवीनीकरण आवेदन तथा लॉटरी आवेदन पत्रों
के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही उपरान्त निष्पादन से शेष रहे कम्पोजिट मदिरा दुकान समूहों का निष्पादन वर्ष 2023-24 के निर्धारित आरक्षित मूल्य के विरुद्ध ई-टेण्डर आमंत्रित कर किये जाएंगे। 2.8 जिन जिलों में कंडिका 2.6 के पालन में कम्पोजिट मदिरा दुकान समूहों पर नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्र तथा अन्य आवेदकों के लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित कर समय में वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य के राजस्व में निहित 70 प्रतिशत आरक्षित मूल्य से कम राशि के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा और ऐसे जिलों की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकान समूहों का निष्पादन निर्धारित आरक्षित मूल्य पर ई-टेण्डर आमंत्रित कर किये जाएंगे। 2.9 मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन के सम्बन्ध में जारी की जाने वाली निविदा की शर्तें आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदन से जारी की जाएंगी।
3. मदिरा दुकानों की व्यवस्था :-
3.1 प्रदेश की समस्त मदिरा दुकानें (वाईन शॉप एवं एयरपोर्ट काउंटर को छोड़कर) कम्पोजिट शॉप होंगी अर्थात मदिरा दुकानों पर देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार की मदिरा विक्रय हेतु उपलब्ध रहेगी, आगे इसे मदिरा दुकान
कहा गया है। इसके साथ ही समस्त मदिरा दुकानों पर देश के बाहर से आयतित BIO मदिरा का विक्रय अनुमत होगा।
3.2 जिला समिति द्वारा निर्धारित स्थान पर नगर निगम / नगरीय निकाय द्वारा मदिरा दुकान के संचालन हेतु दुकान का निर्माण कराकर उपलब्ध करायी जाने पर उक्त दुकान में मदिरा दुकान खोलने की अनिवार्यता रहेगी। 4. मदिरा दुकान के परिक्षेत्र का निर्धारण एवं विस्थापन:
4.1 जिला निष्पादन समिति के कार्य एवं दायित्व:- वर्ष 2022-23 की भाँति वर्ष 2023-24 में प्रत्येक जिले में जिला निष्पादन समिति गठित की जायेगी। यह समिति शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मदिरा दुकान बंद करने, मदिरा दुकानों का विस्थापन कर जिलें में अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान खोलने, मदिरा दुकान का पोटेंशियल क्षेत्र निर्धारित करने, मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने, मदिरा दुकानों के एकल समूहों का गठन / पुर्नगठन करने, मदिरा दुकानों का शासन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निष्पादन करने आदि समस्त कार्य करेगी। इस हेतु आबकारी आयुक्त दिशा-निर्देश जारी कर सकेंगे।
4.2 वर्ष 2023-24 में जिला निष्पादन समिति सभी मदिरा दुकानों की स्थापना हेतु परिक्षेत्र का निर्धारण करेगी अथवा मदिरा दुकान के वर्ष 2022- 23 में घोषित परिक्षेत्र का आवश्यक होने पर विस्तार कर जिले की सम्पूर्ण मदिरा दुकानों के परिक्षेत्र की सूची निष्पादन से पूर्व घोषित करेगी।
4.3 मदिरा दुकान का विस्थापन उपरांत परिक्षेत्र परिवर्तन कर जिलें में अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान खोला जाना अथवा किसी मदिरा दुकान को बंद किया जाना:- जिला निष्पादन समिति किसी मदिरा दुकान को विस्थापित कर जिले में अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान (विस्थापित / परिक्षेत्र परिवर्तित दुकान) खोलने अथवा किसी मदिरा दुकान को
बंद करने का निर्णय ले सकेगी। 4.4 राजस्व हित में जिले में अन्य स्थान पर विस्थापित की गई मदिरा दुकान (विस्थापित / परिक्षेत्र परिवर्तन) की सम्बद्धता (correlation) का निर्धारण निकटस्थ विस्थापित (हटाई गई) दुकान से किया जाएगा। इसका निर्धारण जिला निष्पादन समिति द्वारा किया जाएगा।